हरियाणा सरकार ने 31 अक्तूबर को दिवाली के उपलक्ष्य में राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब 01 नवंबर की बजाय 31 अक्तूबर, वीरवार को दिवाली के त्यौहार पर राज्य के सभी विभाग/बोर्ड/निगमों/शैक्षणिक व प्रदेश के अन्य संस्थानों में राजपत्रित अवकाश रहेगा।
अधिसूचना अनुसार 31 अक्टूबर को दिवाली का राजपत्रित अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत भी रहेगा।